मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी शहरों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लेनी होगी ये शपथ वरना नहीं दें पाएंगे टेस्ट
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

महाराष्ट्र (Maharashtra) और मुंबई में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना है तो अब आपको एक नई औपचारिकता पूरी करनी होगी. जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है और अब मुंबई (Mumbai) या महाराष्ट्र के किसी भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होने से पहले आपको ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करने को लेकर शपथ लेनी होगी. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस (Transport Commissioner’s Office) ने इस संबंध में 1 नवंबर को निर्देश जारी कर दिए थे और शहर के अधिकांश आरटीओ ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है.

एक सीनियर आरटीओ अफसर ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट लेने के लिए तैनात हमारे इंस्पेक्टरों को यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार टेस्ट शुरू करने से पहले यह प्रतिज्ञा लें. वहीं, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शेखर चन्ने ने कहा कि यह अच्छे इरादों के साथ सिर्फ एक अनौपचारिक और नैतिक कदम है. बता दें कि महाराष्ट्र में हर साल 25 लाख से ज्यादा लर्निंग लाइसेंस और 19 लाख परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं. यह भी पढ़ें- अब आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस को जोड़ना होगा अनिवार्य, नए कानून को लाने की तैयारी में केंद्र सरकार.

ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में शामिल होने से पहले लेनी होगी ये शपथ-

- मैं सड़क पर नियमों का पालन करने वाला अपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने का वचन देता हूं.

-दोपहिया वाहन चलाते वक्त मैं हैलमेट पहनने का वचन देता हूं और पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहने मैं यह सुनिश्चित करूंगा.

- मैं ध्यान भटकाने वाली सभी चीजों से परहेज करूंगा, जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल और ड्राइव करते वक्त टेक्सिटिंग करना.

-मैं रोड रेज की स्थिति पैदा होने देने से बचूंगा.

-मैं कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा.

-मैं कभी भी गलत लेन में गाड़ी नहीं चलाऊंगा या रॉन्ग साइड ड्राइव नहीं करूंगा.

इस शपथ पत्र को पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट ने ड्राफ्ट किया है, जिसकी स्थापना मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर जूलियो रिबेरो, डॉक्टर आरके आणंद और पूर्व एआईएस ऑफिसर बीजी देशमुख ने की थी. आरटीओ के अधिकारियों ने बताया कि उनसे कहा गया है कि वे इसे सभी उम्मीदवारों को दें, चाहे उम्मीदवार किसी भी तरह के लाइसेंस के लिए आवेदन क्यों न कर रहा हो.