नयी दिल्ली, पांच दिसंबर दिल्ली-एनसीआर के लिए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के चरण 3 और 4 के तहत प्रदूषण रोधी उपायों को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
प्रतिबंधों को जीआरएपी के चरण 2 तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जैसी पाबंदियां शामिल हैं।
इससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर में सुधार के मद्देनजर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी-चार के कड़े प्रतिबंधों को दूसरे चरण तक शिथिल करने की अनुमति दे दी।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बृहस्पतिवार को सुधार हुआ और एक्यूआई 165 यानी ‘मध्यम’ श्रेणी में पहुंच गया।
शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ तथा 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।
जीआरएपी के चरण 3 और 4 में गैर-आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, जब तक कि वे सीएनजी, एलएनजी या बीएस-VI डीजल पर न चलें।
डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहन (बीएस-IV या उससे कम) आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित हैं, जबकि दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहन भी जीआरएपी चरण 3 और 4 के तहत प्रतिबंधित हैं।
राजमार्ग, फ्लाईओवर और पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं समेत सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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