RBI's New Rules for Debit and Credit Cards: RBI ने बदले डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नियम, 30 सितंबर से होंगे लागू
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Pxfuel)

नई दिल्ली: अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 30 सितंबर 2020 से RBI डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) से जुड़े कई नियम बदल रहा है. RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा.

यह नए नियम जनवरी में जारी हुए थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया. आइए बताते हैं कार्डहोल्डर्स के लिए कौन-कौन से नियम बदले जा रहे हैं. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें. यह भी पढ़ें | सितंबर महीने में पड़ रही हैं कई छुट्टियां, देखें RBI द्वारा जारी राज्यवार बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट.

RBI के नए नियमों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी. ग्राहक अपनी जरुरत के आधार पर निर्णय ले सकते हैं. यानि आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. इसका फैसला ग्राहक कभी भी कर सकते हैं. ग्राहक कभी भी ATM कार्ड ट्रांजैक्शन को ऑन या ऑफ कर सकता है.

इसके अलवा ग्राहक कभी भी अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है. ग्राहक मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं. कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट या फैसला ग्राहक अपनी जरुरत के हिसाब से ले सकते हैं. RBI की ओर से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे.