BREAKING: जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल? अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट, 7 मई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली में होने वाले चुनावों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर विचार कर सकता है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली में होने वाले चुनावों को देखते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर विचार कर सकता है, अगर मामले की सुनवाई में समय लगता है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा है.
हालांकि, शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों से कहा कि वे किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचें. पीठ ने कहा, "हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, यह नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी."
पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगाई थी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, "स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते. सवाल गिरफ्तारी के समय को लेकर है, जिसे उन्होंने इंगित किया है, गिरफ्तारी का समय, आम चुनावों से ठीक पहले."
While hearing Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest by the Enforcement Directorate in the Delhi Liquor Policy case, the Supreme Court on Friday (May 3) expressed that it might consider the question of interim bail for the purposes of Lok Sabha… pic.twitter.com/WlYaLSfByP
— Live Law (@LiveLawIndia) May 3, 2024
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, केजरीवाल ने कथित तौर पर अपने मंत्रियों और AAP नेताओं के साथ मिलकर काम किया और नीति के माध्यम से दिए गए एहसानों के बदले में शराब व्यवसायियों से "रिश्वत की मांग" करने में शामिल थे. दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. 9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा कि कोई अवैधता नहीं थी और बार-बार समन के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास "कोई विकल्प नहीं" बचा था.
(The above story first appeared on LatestLY on May 03, 2024 05:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

