नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी का डर सता रहा है. ताजा मामले में बुधवार सुबह चिदंबरम ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. बता दें कि इस मामले में चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल ने अग्रिम जमानत के लिए बहस की. वही इस मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है, जिसके बाद अब 5 जून को ईडी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पी. चिदंबरम को राहत देते हुए पांच जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. ऐसे में तब तक ईडी चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनेवाला है.
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत 10 जुलाई तक बढ़ा चुका है. प्रवर्तन निदेशालय पहले सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुका है. ईडी ने मामले में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है.
Aircel Maxis case: P Chidambaram has to appear before the ED on 5th June. Patiala House Court said no coercive action can be taken against him till then.
— ANI (@ANI) May 30, 2018
Aircel Maxis case: Delhi's Patiala House Court also gave protection from arrest to P Chidambaram till the next date of hearing
— ANI (@ANI) May 30, 2018
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आरोपों पर सबूत मांगे थे. सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ता व बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को मामले में मैटेरियल सबूत पेश करने को कहा था.
Aircel Maxis case: Delhi's Patiala House Court also gave protection from arrest to P Chidambaram till the next date of hearing
— ANI (@ANI) May 30, 2018
Aircel Maxis case: Delhi's Patiala House Court sought reply of Enforcement Directorate on the anticipatory bail plea moved by P Chidambaram. ED has to reply by 5th June
— ANI (@ANI) May 30, 2018
बताना चाहते है कि स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी, जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी. आरोप है कि नियमों के मुताबिक तत्कालीन वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे.