नई दिल्ली. लोकसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पास हो गया है. जानकारी के लिए बताना चाहते है कि इसके पक्ष में 303 वोट पड़े हैं. वहीं, विपक्ष में 82 वोट पड़े हैं. यह दूसरी बार है जब विधेयक लोकसभा में पास किया गया. इससे पहले फरवरी में भी बिल को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन राज्यसभा ने इसे मंजूरी नहीं दी थी. इससे पहले लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक विधेयक (Triple Talaq Bill) पर चर्चा हुई. कांग्रेस (Congress) ने यूपीए के सभी सहयोगी दलों से कहा कि बिल का विरोध करें. बहस के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा, ''यह महिलाओं के सम्मान का मामला है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कह चुका है कि तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए.
बता दें कि कांग्रेस, डीएमके(DMK), एनसीपी (NCP) समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया जबकि टीएमसी और सरकार की सहयोगी जेडीयू (JDU) ने सदन से वॉक आउट कर दिया है. यह बिल पिछली लोकसभा (Lok Sabha) से पास हो चुका था लेकिन राज्यसभा से इस बिल को वापस कर दिया गया था.
लोकसभा (Lok Sabha) में कानून मंत्री ने कहा कि पीड़ित महिलाएं जब पुलिस में जाती थीं तो पुलिस के पास कार्रवाई का हक नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को क्या सड़क पर छोड़ दें, प्रसाद ने आगे कहा कि मैं नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं. यह भी पढ़े-असदुद्दीन ओवैसी तीन तलाक बिल पर बोले-इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है, इसे जन्म-जन्म का बंधन मत बनाइए
लोकसभा से तीन तलाक बिल को मिली हरी झंडी-
Voting in #LokSabha on Muslim Women (Protection on Rights of Marriage) Bill 2019
Yaes: 303
Noes: 82#TripleTalaqBill pic.twitter.com/Y72DAfvcuv
— Lok Sabha TV (@loksabhatv) July 25, 2019
तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री (Ravi Shankar Prasad) ने विषय पर बोलने वाले सभी सदस्यों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं के लिए लाया गया है और इस वजह से महिला सदस्यों को विशेष आभार जताता हूं. प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा कि मुस्लिमों के लिए इसलिए लाए क्योंकि तीन तलाक (Triple Talaq) सिर्फ वहीं है और कहीं होता तो उनके लिए भी ऐसा बिल लेकर आते.