भारत ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस
एयरपोर्ट (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. ये गाइडलाइन आगामी 8 अगस्त सुबह 12:01 बजे से लागू होगा. नए गाइडलाइन के तहत सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले https://newdelhiairport.in पर सेल्फ डेक्लेरेशन (Self Declaration) देना होगा.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों को पोर्टल पर एक शपथपत्र भी देना होगा कि वे 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड का पालन करेंगे. इसमें सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन होगा, जिसमें उन्हें अपने खर्च पर रहना होगा और सात दिन का होम क्वारंटीन होगा.

इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या 10 साल से कम आयु के बच्चे होने जैसी स्थितियों में 14 दिन क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है. इसके लिए पहले से ही वेबसाइट पर इसकी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा यात्री निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके भी संस्थागत क्वारंटीन से राहत पा सकते हैं. ये जांच यात्रा समय के 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

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बता दें कि देश में कोरोना महामारी के दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रकोप से लोगों का हाल बेहाल है. देश में रविवार आज सुबह कोविड-19 के 54 हजार 7 सौ 36 नए मामले सामने आए, वहीं इस जानलेवा वायरस के चपेट में आने से 8 सौ 53 लोगों की मौत हो गई. देश में आए इन नए मामलों के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मामलों की संख्या 17 लाख 50 हजार 7 सौ 24 हो गई है.

इनमें से 11 लाख 45 हजार 6 सौ 30 लोग ठीक हुए हैं, वहीं 37 हजार 3 सौ 64 लोगों की मौत हुई है. देश में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या वर्तमान में 5 लाख 67 हजार 7 सौ 30 है.