PPF Account: मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ खाते से निकाल सकते हैं पैसा, जानें पूरा प्रोसेस
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 Money Withdraw From PPF Account before maturity, 14 अप्रैल: PPF अकाउंट कई लोग इसलिए नहीं ओपन करते क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार अकाउंट ओपन करने के 15 साल बाद ही पैसा हाथ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. किसी तरह की इमर्जेंसी जैसे इलाज, बेटी की शादी, पढ़ाई आदि के लिए 15 साल से पहले भी पीपीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं. यह कैसे संभव है, आइए जानते हैं. 7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सैलरी में हुआ इतना इजाफा

पीपीएफ अकाउंट खोलने के छठे फाइनेंशियल ईयर से आप पैसे निकाल सकते हैं यानी अगर आपने 1 फरवरी, 2020 को पीपीएफ अकाउंट खोला है तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बाद से आप पैसा निकाल सकते हैं. अगर मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालते हैं तो भी उस पर आपको टैक्स नहीं देने की जरुरत नहीं पड़ेगी. एक फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ एक बार ही अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.

पैसा निकालने का प्रोसेस

अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको विड्रॉल फॉर्म भरना होगा, जिसे फॉर्म सी कहा जाता हैं.  इस फॉर्म को भरने के बाद आपको पीपीएफ पासबुक की कॉपी इसके साथ लगानी होगी. आपका अप्लिकेशन प्रोसेस होने के बाद पैसा आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा. अगर आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी पैसा लिया जा सकता है. PPF रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है. अगर इसमें हर साल इनवेस्ट किया जाए तो मैच्योरिटी तक अच्छा फंड तैयार हो जाता है. इसलिए यह आपके फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में भी मददगार हो सकता है.

अपने भविष्य को सुरक्षित और सिक्योर रखने के लिए PPF सबसे बेहतर विकल्प है. इसके साथ ही यह टैक्स में भी लाभ देता है. इसमें निवेश करने से अवधि में अर्जित रिटर्न, परिपक्वता राशि और समग्र ब्याज पूरी तरह से कर-मुक्त यानी टैक्स फ्री होते हैं. इसके तहत आपको आयकर की धारा 80सी के तहत 150000 के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलेगा. मैच्योरिटी पर मिलने वाले टोटल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है.

पीपीएफ खाते खोलने के लिए कुछ खास दस्तावेजों का होन अनिवार्य है. इसमें नामांकन फॉर्म, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड की प्रति, आईडी प्रमाण और निवास प्रमाण शामिल हैं. PPF में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमस 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं.