नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (आईटीआर) नहीं किया है तो आपके पास एक और मौका है. अगर आपने अपना आईटीआर (ITR) नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें. इसलिए इस आखिरी मौके को ना गंवाते हुए तुरंत ही अपना आईटीआर ऑनलाइन या आयकर विभाग के दफ्तर में जाकर भर दें. दरअसल 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करनेवालों को दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा.
वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई रखी थी जो कि बाद में बढाकर 31 अगस्त कर दिया गया था. दरअसल ICAI ने केंद्र सरकार से आईटीआर की तारीख बढ़ाने की मांग की थी. जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया था. ICAI ने कहा था कि AY 2018-19 के नए फॉर्म के कारण टैक्स पेयर्स को कई तरह की कानूनी और टेक्निकल दिक्कत आ रही है. इस कारण समय पर रिटर्न भरने में देरी हो सकती है.
नए कानून के मुताबिक, 31 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं को 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. जबकि अगर करदाता 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करता है तो यह जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा. इसलिए, अगर आप 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाईल करते है तो आपके 5000 रुपये बच सकते है.
अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो आपको एक हजार रुपये का ही जुर्माना भरना होगा. इस बार जुर्माने का प्रावधान होने के कारण लोग आखिरी समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइल करेंगे. सरकारी आंकड़ों के अनुसर, वित्त वर्ष 2017-18 में 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.43 करोड़ किए गए थे.
ऑनलाइन ITR के लिए दस्तावेज रखें तैयार-
आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा. इसके अलावा यदि आपका टीडीएस कटा है या आपने ज्यादा टैक्स भरा है तो रिफंड क्लेका पैसा भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा.