ITR-3 Form Update 2025: आईटीआर-3 फॉर्म में 7 बड़े बदलाव, अब कैपिटल गेन, शेयर बायबैक और टैक्स डिडक्शन की देनी होगी पूरी डिटेल
ITR Filing 2025

ITR-3 Form Update 2025: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-3 फॉर्म का एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दिया है और इस बार फॉर्म में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. यह फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेस करते हैं, फ्यूचर्स-ऑप्शन्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन (PGBP) कैटेगरी में इनकम दिखाते हैं. इस साल के ITR-3 फॉर्म में कुछ नए कॉलम जोड़े गए हैं, तो कुछ पुराने नियमों में बदलाव किया गया है. यहां हम आम भाषा में समझा रहे हैं कि किन-किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा.

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1. आय और संपत्ति की जानकारी देने की लिमिट बढ़ी: पहले अगर आपकी कुल सालाना इनकम ₹50 लाख से ज्यादा थी, तभी आपको अपनी संपत्ति और लायबिलिटी की जानकारी देनी होती थी. अब ये लिमिट ₹1 करोड़ कर दी गई है.

2. कैपिटल गेन की तारीख का अलग से ज़िक्र: अब यह बताना जरूरी हो गया है कि आपने कोई संपत्ति 23 जुलाई 2024 से पहले बेची या उसके बाद, क्योंकि टैक्स की दरें इसी तारीख से बदली हैं.

3. शेयर बायबैक से हुई आय का अलग से हिसाब: अगर किसी कंपनी ने आपके शेयर 1 अक्टूबर 2024 के बाद बायबैक किए हैं, तो उस पर मिलने वाली रकम को डिविडेंड इनकम में दिखाना होगा. वहीं, उस पर हुए नुकसान को कैपिटल लॉस के रूप में दिखाया जा सकता है.

4. होम लोन और अन्य डिडक्शन की पूरी जानकारी देनी होगी: अब सेक्शन 24(b), 80E, 80EEA जैसी कटौतियों के लिए लोन का अकाउंट नंबर, सैंक्शन डेट, मूल राशि और बाकी बची राशि जैसी जानकारी देनी जरूरी है.

5. TDS की सही सेक्शन के तहत जानकारी: अब टैक्सपेयर्स को यह भी बताना होगा कि उनकी इनकम पर किस सेक्शन के तहत TDS काटा गया है.

6. नई टैक्स व्यवस्था को लेकर घोषणा जरूरी: अगर आपने पिछले साल नया टैक्स रेजीम चुना था, तो अब आपको बताना होगा कि आप इस साल उसमें बने रहना चाहते हैं या नहीं.

7. सेक्शन 44BBC: क्रूज शिपिंग और नॉन-रेज़िडेंट अफिलिएट के लिए नया सेक्शन 44BBC जोड़ा गया है. यह सेक्शन पहले ITR-3 में नहीं था, लेकिन अब यह भी शामिल किया गया है.

किन्हें रखना चाहिए खास ध्यान?

अगर आप बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट में F\&O ट्रेडिंग करते हैं, कैपिटल गेन, क्रिप्टो में इनकम है या फिर आपने किसी कंपनी से शेयर बायबैक कराया है—तो यह फॉर्म और उसके बदलाव आपके लिए बहुत जरूरी हैं. सही जानकारी न देने पर नोटिस या पेनल्टी लग सकती है.

इसलिए ITR-3 भरने से पहले नए एक्सेल यूटिलिटी को ध्यान से देखें और सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स तैयार रखें.