ITR Filling Last Date: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर करदाता अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.इस समय आईटीआर फॉर्म 1 से लेकर आईटीआर फॉर्म 4 तक भरने की सुविधा उपलब्ध है.लाखों करदाता अब तक अपना रिटर्न भर चुके हैं और यह प्रक्रिया तेजी से जारी है.
अगर आपके पुराने इनकम टैक्स रिफंड में देरी हुई और उस पर सरकार ने ब्याज दिया, तो वह ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनता है, और उस पर भी टैक्स देना होगा.ये भी पढ़े:ITR Filing: इन 6 आमदनियों पर भी देना होता है टैक्स, ITR फाइल करने से पहले जान लें नियम, नहीं तो पड़ेगा भारी!
आईटीआर भरने की अंतिम तारीख क्या है?
पिछले साल आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2025 कर दिया है.यह बढ़ी हुई तारीख केवल उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती. ऐसे लोग बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 14 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
डेडलाइन से पहले आईटीआर नहीं भरा तो क्या होगा?
लेट फाइलिंग फीस (Penalty):
जिनकी सालाना आय ₹5 लाख से कम है, उन्हें ₹1000 का दंड देना होगा।
जिनकी सालाना आय ₹5 लाख से अधिक है, उन्हें ₹5000 का दंड देना पड़ेगा।
निर्धारित समय से लेट फाइल करने पर हर महीने बकाया टैक्स पर 1% का ब्याज देना होगा।
बिलेटेड आईटीआर की जरूरत
डेडलाइन चूकने के बाद भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है, जिसे बिलेटेड आईटीआर कहते हैं, लेकिन इसमें भी पेनल्टी और ब्याज लागू रहेगा.
समय पर आईटीआर भरना क्यों जरूरी है?
समय पर आईटीआर फाइल करने से न सिर्फ पेनल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि रिफंड भी जल्दी मिल सकता है. साथ ही यह भविष्य में लोन, वीजा और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम करता है.
कैसे करें आईटीआर फाइल?
आईटीआर फाइल करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं.
अगर आप चाहें, तो मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया हिंदी में विस्तार से समझा सकता हूं.












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