Delhi Riots 2020: अदालत ने असत्यापित वीडियो पर डीसीपी को दिया कार्रवाई का निर्देश
Delhi Riots 2020 (Photo Credit: IANS)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल: दिल्ली की एक अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के संबंध में एक आरोपी के खिलाफ असत्यापित व आपत्तिजनक वीडियो के संबंध में तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने प्रतिवादियों राहुल कुमार, सूरज, योगेंद्र सिंह और नरेश के खिलाफ आरोप के बिंदु पर आदेश के लिए तय मामले की सुनवाई कर रहे थे. इन पर एक दंगाई भीड़ में भाग लेने का आरोप लगाया गया था, जिसने आगजनी की थी. 25 फरवरी, 2020 को पूजा स्थल और इसके भूतल की कुछ दुकानों में आग लगाई गई थी. यह भी पढ़ें: Ahmedabad Fire: अहमदाबाद के नरूल इलाके में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां मौजूद (Video)

न्यायाधीश ने कहा कि जहां सूरज और योगेंद्र सीसीटीवी फिल्म के विषय थे, वहीं कुमार को एक सार्वजनिक गवाह ने पहचान लिया था. इसके अतिरिक्त, नरेश के खिलाफ एक वीडियो भी था, जिस पर एक पूजा घर पर आगजनी करने और झंडा फहराने का आरोप है.

हालांकि, जब वीडियो को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) को भेजा गया था, तो यह कहते हुए रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि वीडियो विश्लेषक के सिस्टम में डीवीडी पहुंच योग्य नहीं थी और इसलिए, कोई जांच नहीं की गई थी. न्यायाधीश के अनुसार, आरोपी नरेश की पहचान करने के लिए कोई अन्य गवाह नहीं मिला, और यह अकथनीय है कि सीएफएसएल को दिए जाने के बाद आपत्तिजनक फुटेज कैसे अप्राप्य पाया गया.

अगर ऐसा था, तो जांच अधिकारी या स्टेशन हाउस ऑफिसर या सहायक पुलिस आयुक्त को उनकी राय के लिए एफएसएल को फिर से सही और सुलभ वीडियो भेजना चाहिए था और उसे दर्ज करना चाहिए था लेकिन इसके बजाय आईओ ने दुर्गम वीडियो की एफएसएल रिपोर्ट के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है.

उन्होंने कहा कि अदालत के लिए असत्यापित डीवीडी के आधार पर नरेश के खिलाफ आरोप तय करना मुश्किल है क्योंकि अदालत को यह सबूत पेश करने के आधार पर करना चाहिए. न्यायाधीश ने कहा, लेकिन फिर भी, यदि वीडियो मौजूद है और यह एफएसएल द्वारा सत्यापित है, तो यह आरोपी को शामिल कर सकता है और इस प्रकार, एफएसएल रिपोर्ट के बिना उसे इस स्तर पर छुट्टी देना इस अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाएगा, विशेष रूप से प्रकृति को देखते हुए एक धार्मिक स्थान को जलाने के मामले में. इसके अलावा, वीडियो की उत्पत्ति का खुलासा नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा, इन परिस्थितियों में, इस अदालत की राय है कि संबंधित डीसीपी को तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जून की तारीख तय की.