Delhi Air Pollution: दिल्ली में फिर से लागू हुआ GRAP 3, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी; कौन सी गाड़ियों पर रोक
Delhi Air Pollution | PTI

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. राजधानी की वायु गुणवत्ता (AQI) 367 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. इसे देखते हुए केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कुछ पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की जीआरएपी उप-समिति ने आज ग्रैप-3 को तत्काल प्रभाव से पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू करने का निर्णय लिया है.

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GRAP 3 के तहत क्या-क्या होगा बंद?

GRAP 3 के तहत प्रदूषण को रोकने के लिए कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इनमें शामिल हैं:

  • निर्माण और विध्वंस (डेमोलिशन) के सभी काम.
  • स्टोन क्रशर का संचालन.
  • खनन और उससे जुड़े सभी कार्य.
  • दिल्ली और एनसीआर के जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर) में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहन (लाइट मोटर व्हीकल) का संचालन.
  • जरूरत पड़ने पर कक्षा 5 तक के छात्रों की फिजिकल क्लास को बंद करके ऑनलाइन क्लास का विकल्प अपनाया जा सकता है.

GRAP 3 के तहत क्या-क्या रहेगा चालू?

हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों और सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. इनमें शामिल हैं:

  • रेलवे सेवा और स्टेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स.
  • मेट्रो रेल और स्टेशन प्रोजेक्ट्स.
  • एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल प्रोजेक्ट्स.
  • राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स.
  • अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य.
  • सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स (जैसे हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली सप्लाई की परियोजनाएं).
  • स्वच्छता और जल आपूर्ति से जुड़े प्रोजेक्ट्स (जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट).
  • इसके अलावा, ऐसे निर्माण कार्य जो धूल और प्रदूषण नहीं पैदा करते, जैसे प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, कारपेंट्री और इंटीरियर फिनिशिंग (पेंटिंग और पॉलिशिंग को छोड़कर), उन्हें जारी रखने की अनुमति है.

AQI 400 से कम तो क्यों लगा ग्रैप 3?

दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे एक्यूआई 367 दर्ज किया गया था. हालांकि उसके बाद भी आज पूरे दिल्ली-NCR में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया. बता दें कि ग्रैप-3 लागू होने के लिए AQI 400 के पास होना चाहिए लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में दी गई सलाह पर इसे 350 पर ही लागू कर दिया गया है.