क्या देश के 7 सांसदों और 199 विधायकों के पास नहीं है अपना PAN कार्ड?
पैन कार्ड (File Image)

नई दिल्ली: आपको जानकर हैरानी होगी की देश के 7 सांसदों और 199 विधायकों ने आगामी विधानसभा चुनावों के नामांकन पत्र में अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी है. इसका खुलासा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से हुआ है. यह तब हुआ है जब देश में कई कामों के लिए पैन कार्ड को लगभग अनिवार्य की तरह मांगा जाता है. तो क्या इससे ऐसा नहीं लगता की हमारे लिए कानून बनाने वाले लोग ही खुद उसका पालन नहीं करते है.

मोदी सरकार ने साल 2018 में पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए.  सरकार ने टैक्स चोरी से लेकर पैसों के लेन-देन में पार्दर्शिता बनाने के लिए कई जगहों पर पैन कार्ड को जरुरी बनाया है. किसी आम आदमी का बिना पैन कार्ड के मौद्रिक लेन-देन का काम होना लगभग नामुमकिन हो गया है. लेकिन इसके बावजूद जनता के लिए कानून-नियम बनाने वाले सांसद और विधायक ही इसका विवरण देने से शायद कतरा रहे है.

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सात मौजूदा सांसदों और 199 विधायकों ने अपने पैन कार्ड विवरण घोषित नहीं किये हैं, जिनकी चुनाव के वक्त नामांकन पत्र भरने के लिए जरूरत होती है. पैन विवरण घोषित नहीं करने वाले सबसे अधिक 51 विधायक कांग्रेस के है. इसके बाद बीजेपी के 42 विधायक, माकपा के 25 विधायक हैं. वहीं राज्य की बात करे तो सबसे अधिक केरल से कुल 33 विधायको ने जबकि मिजोरम से 28 और मध्य प्रदेश से 19 विधायको ने पैन कार्ड की जानकारियां नहीं दी हैं.

वहीं रिपोर्ट में एक और बात सामने निकल कर आई है. बीजेपी के 18 विधायक ऐसे हैं जो फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा तो आ गए लेकिन उनके पैन कार्ड विवरण में कुछ गलतिया है. इस मामलें में भी कांग्रेस सबसे आगे है उसके 9 विधायक जबकि जेडीयू तीन विधायको के साथ दुसरे नंबर पर हैं. जबकि बीजेडी के 4, बीजेपी और कांग्रेस के 2-2, एनसीपी और जेडीएस पार्टी के 1-1 सांसद ऐसे हैं जिनके पैन कार्ड डिटेल्स में विसंगति मिली है.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) की इस रिपोर्ट को 542 लोकसभा सांसदों और 4,086 विधायकों के स्थायी खाता संख्या (पैन) के विवरण के विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है. बता दें कि संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपने नामांकन पत्रों के साथ अपने हलफनामों में पैन का विवरण देना होता है.