Ban Smoking Areas: कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग एरिया को प्रतिबंधित किया जाए- विशेषज्ञ
रमन गंगाखेडकर ने कहा कि, "यह देखा गया है कि इन क्षेत्रों में कोई सुरक्षित दूरी मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है, जो आमतौर पर धुएं से भरे कक्षों की तरह होते हैं. इसलिए, संभावना है कि वायरस लंबे समय तक हवा में रह सकता है जबकि धूम्रपान करने वाले आते हैं और जाते हैं, जो संचरण के जोखिम को और बढ़ाता है. "
Ban Smoking Areas: कोरोनो वायरस (Coronavirus) के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच विशेषज्ञों ने सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर नामित स्मोकिंग एरिया पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है. सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद स्मोकिंग एरिया न केवल स्मोकिंग से दूर रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकते हैं, बल्कि इससे कोविड-19 का प्रसार बढ़ने की संभावना भी है.
देश में ऐसे नामित धूम्रपान स्थानों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए रमन गंगाखेडकर ने कहा कि यह देखा गया है कि इन क्षेत्रों में कोई सुरक्षित दूरी मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है, जो आमतौर पर धुएं से भरे कक्षों की तरह होते हैं, इसलिए संभावना है कि वायरस लंबे समय तक हवा में रह सकता है, जबकि धूम्रपान करने वाले आते हैं और जाते हैं. इससे वायरस के संचरण का जोखिम और बढ़ सकता है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड -19 सुरक्षा मानदंडों के अभाव में हमेशा ऐसे बंद स्थानों से संचरण का खतरा होता है. खासकर ऐसे समय में जब हम महामारी की दूसरी लहर के खतरे का सामना कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तम्बाकू इन एनसीडी के पीछे के कारणों में से एक कारण है. अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू उपयोगकर्ताओं और धूम्रपान करने वालों को कोविड -19 से प्रभावित होने का खतरा है. यह भी पढ़ें: COVID-19 Cases Rising: भारत में फिर तेजी से क्यों बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण? स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कारण
साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि धूम्रपान न करने वाले स्थानों पर प्रतिबंध लगाना, जो धूम्रपान न करने वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है. महामारी के समय में अच्छे स्वास्थ्य के लिए निवारक उपायों में से एक होगा.
भारत में 2003 में ही धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत किसी भी स्थान पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है. हालांकि, अधिनियम वर्तमान में कुछ सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेस्तरां, होटल और हवाई अड्डों पर, निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों में धूम्रपान करने की अनुमति देता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 16, 2021 01:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

