नई दिल्ली: भारत सरकार ने विदेश से आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसके तहत ऐसे यात्रियों को कम से कम सात दिन तक अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन में रहना होगा. यह नियम 11 जनवरी से लागू होगा और अगले आदेश तक बरकरार रहेगा. नई गाइडलाइंस में भारत ने सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर सात दिनों के लिए घर पर क्वारंटाइन में रहना और आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य कर दिया है. इस सलसिले में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. शुक्रवार को जारी दिशानिर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे और अगले सरकारी आदेश तक प्रभावी रहेंगे.
कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप का पता चलने के बाद वैश्विक स्तर पर कोविड के मामले बढ़ने के मद्देनजर नया आदेश जारी किया गया है.
The list of ‘At-risk’ countries from where travellers would need to follow additional measures on arrival in India, including post-arrival testing pic.twitter.com/47CUKuSMMq— ANI (@ANI) January 7, 2022
इससे पहले, जोखिम वाले देशों के रूप सूचीबद्ध देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद हवाईअड्डे पर कोविड-19 जांच करानी होती थी और उन्हें बाहर निकलने या गंतव्य के लिए अगली उड़ान पर सवार होने से पहले वहां अपने जांच के नतीजे के लिए इंतजार करना होता था. जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें सात दिनों तक घर पर पृथक रहना पड़ता था और आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच करानी होती थी.
बता दें कि भारत ने शुक्रवार को जोखिम वाले 19 देशों की सूची जारी की है. इनमें यूके समेत यूरोप के सभी देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बॉब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इस्राइल, कांगो, इथिओपिया, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जाम्बिया शामिल हैं. यहां से भारत आने वाले यात्रियों को कोरोना संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा, जिनमें फ्लाइट पकड़ने से पहले कोविड टेस्ट भी शामिल है.