Delhi High Court ने Whatsappप्राइवेसी पॉलिसी की सीसीआई जांच के खिलाफ अपील खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को व्हाट्सएप (Whatsapp)और फेसबुक (Facebook) (अब मेटा) द्वारा एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने पिछले साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई - कंपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को व्हाट्सएप (Whatsapp)और फेसबुक (Facebook) (अब मेटा) द्वारा एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने पिछले साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई - कंपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. यह भी पढ़ें:ITR Refund Status: अभी तक नहीं मिला है टैक्स रिफंड का पैसा? ऐसे चेक करें इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड स्टेटस
इंटरनेट कंपनियों की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिकाओं को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि अपीलें 'किसी भी योग्यता से रहित' थीं और अदालत के पहले के आदेश को बरकरार रखा.विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.2021 में, अदालत ने सीसीआई द्वारा जारी एक नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था,
जिसमें व्हाट्सएप को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की नई अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी पर मार्च में आदेशित जांच के संबंध में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था.22 जुलाई को पिछली सुनवाई में, मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने लेटेस्ट व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी की सीसीआई जांच का विरोध करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि सीसीआई केवल इस मामले की जांच नहीं कर सकता है क्योंकि यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का मालिक है.सुनवाई के दौरान, मेटा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि दोनों प्लेटफॉर्म अलग-अलग संस्थाएं हैं, यह प्रस्तुत करते हुए कि फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2022 01:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

