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दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया भगोड़े विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश, बेंगलुरु पुलिस लेगी एक्शन

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उल्लंघन (FERA Violations) से संबंधित एक मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरू में स्थित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है.

दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया भगोड़े विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश, बेंगलुरु पुलिस लेगी एक्शन
विजय माल्या (Photo Credit-PTI)

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उल्लंघन (FERA Violations) से संबंधित एक मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की बेंगलुरू में स्थित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. बेंगलुरू पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एन के मत्ता और वकील संवेदना वर्मा के जरिए इस संबंध में अदालत के पहले के आदेश को लागू करने के लिए और समय मांगा था. इसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने ताजा निर्देश जारी किए.

अदालत ने राज्य पुलिस को 10 जुलाई तक संपत्तियां कुर्क करने के निर्देश दिए. बेंगलुरु पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है लेकिन उनमें से एक भी अटैच नहीं कर पाई. मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी. यह भी पढ़ें- हाफिज सईद के खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट, स्लीपर सेल बनाने का है आरोप

गौरतलब है कि अदालत ने गत वर्ष चार जनवरी को माल्या को भगोड़ा अपराधी करार दिया था. अदालत ने पिछले साल 8 मई को बेंगलुरू पुलिस आयुक्त के जरिए मामले में माल्या की संपत्तियां कुर्क करने का निर्देश दिया था और इस पर रिपोर्ट मांगी थी. दिल्ली की अदालत ने शराब कारोबारी के खिलाफ 12 अप्रैल 2017 को माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (ओपन एंडेड ) जारी किया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 23, 2019 03:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).