West Bengal Final Voter List: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List 2026) जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, यह संशोधित सूची 28 फरवरी, 2026 को दोपहर 2 बजे से आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई है. मतदाता अब ऑनलाइन माध्यम से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम चुनावी रोल में शामिल है या नहीं.
राजनीतिक विवाद और चुनाव आयोग का पक्ष
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की इस प्रक्रिया को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज है. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशंका जताई थी कि इस प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम कट सकते हैं. दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बनाना है. यह भी पढ़े: SIR: चुनाव आयोग का बड़ा अभियान, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों में अप्रैल से शुरू होगा मतदाता सूचियों का ‘स्पेशल रिवीजन’
ऑनलाइन नाम चेक करने के मुख्य स्रोत
मतदाता अपनी जानकारी निम्नलिखित प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकते हैं:
-
आधिकारिक पोर्टल: voters.eci.gov.in और ceowestbengal.wb.gov.in.
-
मोबाइल ऐप: ECINET मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए.
-
ऑफलाइन माध्यम: अपने मतदान केंद्र (Polling Station) पर जाकर या बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) से संपर्क करके.
बांकुड़ा और कूचबिहार जैसे जिलों में मतदाता सूची की हार्ड कॉपी भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई है.
मतदाता सूची (PDF) डाउनलोड करने की प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन सूची डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
-
voters.eci.gov.in पर जाएं.
-
'Services' सेक्शन में 'Download Electoral Roll' पर क्लिक करें.
-
राज्य (West Bengal), जिला और अपने विधानसभा क्षेत्र का चयन करें.
-
रिवीजन वर्ष '2026' और रोल टाइप में 'SIR Final Roll 2026' चुनें.
-
कैप्चा कोड दर्ज करें और अपने मतदान केंद्र के सामने वाले लिंक से PDF डाउनलोड करें.
अगर लिस्ट में नाम न हो तो क्या करें?
यदि अंतिम सूची में आपका नाम नहीं मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने इसके समाधान के लिए विकल्प दिए हैं:
-
नामांकन की अंतिम तिथि तक चरणों में जारी होने वाली सप्लीमेंट्री लिस्ट (अनुपूरक सूची) की प्रतीक्षा करें.
-
नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरें.
-
किसी भी सुधार या पते में बदलाव के लिए फॉर्म 8 का उपयोग करें.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों को चुनाव आयोग की सहायता करने का निर्देश दिया है. विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने विवरण की जांच कर लें.












QuickLY