COVID-19: राजधानी में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, रेड अलर्ट के करीब दिल्ली, लग सकता है पूर्ण कर्फ्यू!
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस (COVID-19) के मामले सामने आ रहे हैं. राजधानी में कोरोना की स्पीड खतरनाक होती दिख रही है. ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3194 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 20 मई के बाद से एक दिन की सर्वाधिक संख्या है. कोविड-19 के ज्यादातर मामले मामूली, अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ रही: मुख्यमंत्री केजरीवाल.

रविवार को आए नए मामले शनिवार के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा हैं. इसी के साथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.59 फीसदी पहुंच गया है. दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 8397 तक पहुंच गई है. हालांकि राहत की बात ये है कि दिल्ली में कोरोना के कुल नए मरीजों के मुकाबले अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बेहद कम है.

कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है. अभी दिल्ली में 'येलो अलर्ट' लागू है. ऐसे में अगर कोरोना के मामले और तेज रफ्तार से फैलते हैं तो दिल्ली में 'रेड अलर्ट' लागू किया जा सकता है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के तहत, यदि संक्रमण दर लगातार दो दिन पांच प्रतिशत से अधिक रहती है तो ‘रेड’ अलर्ट जारी किया जा सकता है, जिसके चलते ‘पूर्ण कर्फ्यू’ लगाया जा सकता है और ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां थम सकती हैं.

दिल्ली में पिछले साल 20 मई को 5.50 संक्रमण दर के साथ 3,231 मामले सामने आए थे. उस दिन 233 संक्रमितों की मौत हुई थी. अभी तक के हालात देखकर यही लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले अभी और बढ़ेंगे और इसी के साथ राजधानी में पाबंदियां और सख्त की जाएंगी.

सरकार द्वारा तैयार किए गए GRAP के अनुसार, अगर कोविड-19 की सकारात्मकता दर पांच प्रतिशत के आंकड़े को पार करती है और लगातार दो दिनों तक इससे ऊपर रहती है, तो दिल्ली को 'रेड' अलर्ट के तहत रखा जाएगा.

इसका मतलब है कि लोगों की आवाजाही पर रात के साथ-साथ वीकेंड में भी पूर्ण कर्फ्यू रहेगा. गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. मॉल और साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे.

रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति होगी. होटल और लॉज खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन लोगों को इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. नाई की दुकानों और ब्यूटी सैलून को भी बंद करने के लिए कहा जाएगा.