गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी है. बलात्कार के मामले में सजा काट रहे आसाराम द्वारा छह महीने की स्थायी जमानत मांगे जाने के बाद 28 मार्च को यह फैसला आया. इस मामले पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में मतभेद था, जिसमें से एक ने तीन महीने की अस्थायी जमानत की सिफारिश की, जबकि दूसरे ने इसका विरोध किया. आसाराम के वकील ने एक और दलील दी, जिसके कारण मामला न्यायाधीश एएस सुपेहिया के पास भेज दिया गया. इसके बाद, तीन महीने की अवधि के लिए जमानत दी गई. यह भी पढ़ें: VIDEO: 'ट्रांसफार्मर फुंका, तो उसके साथ एक अधिकारी भी फुंकेगा': बिजली गुल होते ही भड़के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, मंच से ही दे डाली सख्त चेतावनी
गुजरात हाई कोर्ट ने रेप मामले में मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम बापू को 3 महीने की अस्थायी जमानत दी
Gujarat High Court grants three-month temporary bail to self-proclaimed godman Asaram Bapu in a rape case. This was granted to him on medical grounds.
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— ANI (@ANI) March 28, 2025
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