लॉकडाउन 3.0 शुरू: रेड-ऑरेंज और ग्रीन जोन में मिलेगी ये छूट, कई पाबंदियां अब भी जारी, एक क्लिक में जानें सभी महत्वपूर्ण जानकारियां
लॉकडाउन (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामरी के प्रकोप के बीच देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है. हालांकि लॉकडाउन 3.0 में जानलेवा वायरस के कम संक्रमण वाले क्षेत्रों में ढील दी गई है. इस दौरान लोगों को हर हालात में सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने, हाथ धोने और साफ सफाई रखने के लिए कहा गया है. सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान- लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से घर लौट रहे मजदूरों के टिकट का खर्च उठाएगी प्रदेश कांग्रेस कमिटी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 के तहत 4 मई से देश के कई हिस्सों में कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है. इसके तहत देश के सभी जिलों को ग्रीन, आंरेज और रेड ज़ोन में बांटा गया है. और इसी के हिसाब से लॉकडाउन में राहत दी गई है. हालांकि रेड जोन वाले क्षेत्रों को कुछ खास रियायत नहीं मिली है. केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ अभी कुछ ही चीजों में छूट दी गई है. किसी भी जोन में हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सब बंद रहेंगे. सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान जैसे जिम, थियेटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी. हालांकि, प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन यह शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी. सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहेंगे.

ई-कॉमर्स को मिली इजाजत-

ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी. साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं. प्रतिबंधित क्षेत्रों में मोहल्ले की इकलौती दुकान, बाजार या मॉल को छोड़ कर शराब की बिक्री की कुछ शर्तों के साथ सभी जोन मे इजाजत होगी.

सभी जोन में लोगों के बीच दूरी बनाए रखते हुए और अन्य एहतियातों के साथ (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिक खोले जाएंगे. हालांकि यह भी प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं मान्य है. प्रतिबंधित क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और आवश्यक सेवाएं उनके घर पर पही उपलब्ध कराई जाएंगी.

विमान, रेल और सड़क मार्ग बंद-

जबकि कुछ चयनित उद्देश्यों के लिये विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इजाजत प्राप्त उद्देश्यों के लिये भी आवाजाही की इजाजत होगी. सभी माल परिवहन की इजाजत होगी और कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ हुई संधियों के तहत जमीनी सीमा से माल ढुलाई को नहीं रोकेगा.

रेड जोन-

रेड जोन में (प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा) कुछ अतिरिक्त गतिविधियों- रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, अंत-जिला एवं अंतर-जिला बसें, नाई की दुकान, स्पा और सैलून आदि पर पाबंदी जारी रहेगी. हालांकि पाबंदियों के साथ रेड जोन में लोगों की आवाजाही और इजाजत प्राप्त गतिविधियों के लिये वाहन (चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति, दो पहिया वाहन पर पीछे कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो) की इजाजत होगी. हालांकि रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुएं बेचने की इजाजत होगी. जबकि नाई की दुकान और सैलून खोलने की इजाजत नहीं होगी. शराब की सभी दुकानों में ग्राहकों के बीच कम से कम छह फुट (दो गज) की दूरी रखनी होगी और एक समय पर पांच से अधिक लोग नहीं होंगे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टॉउनशिप में प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ कर सभी क्षेत्रों को संचालित होने की इजाजत होगी. रेड जोन में निजी कार्यालय में 33 प्रतिशत तक कर्मचारी हो सकते हैं, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे.

ऑरेंज जोन-

ऑरेंज जोन में रेड जोन में इजाजत प्राप्त सभी गतिविधियां और टैक्सी एवं कैब सेवाएं (चालक के अलावा सिर्फ दो यात्री) की इजाजत होगी. इजाजत प्राप्त गतिविधियों के लिये लोगों की अंतर-जिला गतिविधियां, चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री, दोपहिया वाहन पर पीछे भी बैठने की इजाजत होगी. हालांकि, बसों की अंतर एवं अंत: जिला गतिविधियों गृह मंत्रालय से इजाजत प्राप्त गतिविधियों को छोड़ कर प्रतिबंधित होंगी. गौर हो कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई ढील नहीं होगी.

ग्रीन जोन-

वहीं, ग्रीन जोन में सभी गतिविधियों की इजाजत होगी, सिवाय देश भर में प्रतिबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को छोड़ कर. हालांकि, बसें 50 फीसदी सीटों पर यात्री के साथ ही चल सकती हैं. हालांकि, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें व प्रशासन अपने आकलन के आधार पर कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं.

औद्योगिक गतिविधियां-

रेड जोन के बाहर प्रतिबंधित क्षेत्रों में पाबंदियों के साथ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की मंजूरी दी गई है. शहरी इलाकों में दवा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और इनकी आपूर्ति, आईटी हार्डवेयर, जूट उद्योग, निर्माण (बशर्ते श्रमिक कार्य स्थल पर रहते हो) शुरू होंगे.

जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, शॉपिंग मॉल को छोड़ कर सभी दुकानें, सभी कृषि, पशुपालन और वृक्षारोपण गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकों समेत वित्तीय सेक्टर, कूरियर और डाक सेवाएं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी, आईटीईएस आदि की अनुमति दी गई है.

बता दें कि देश के सभी जिलों को संक्रमण के सक्रिय मामलों, संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार, परीक्षण और निगरानी के आधार पर बांटा गया है. वर्तमान में रेड जोन में 130 जिले हैं. ऑरेंज जोन में 284 जिले जहां कुछ मामले शुरू में आए, लेकनि अभी नए मामले नहीं आ रहे हैं. वहीं ग्रीन जोन में 391 जिले हैं, इसमें वे जिले हैं, जिनमें अभी तक कोई मामला नहीं या पिछले 21 दिनों में कोई मामला नहीं आया. देश में 25 मार्च से लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हुआ था. जो कि 14 अप्रैल को खत्म होने के बाद तीन मई तक बढ़ाया गया था. (एजेंसी इनपुट के साथ)