कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- 400 रुपये से अधिक कीमत पर न बेचे जाएं कोविड-19 टेस्ट किट
दिल्ली हाईकोर्ट (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली. देश में कोरोना (Coronavirus Pandemic) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. कोविड-19 (COVID-19) के बढ़ते मामलों से निजात मिलती नहीं दिखाई पड़ रही है. कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन (Lockdown) को पीएम मोदी (PM Modi) ने 3 मई तक बढ़ाया हुआ है. कोरोना की टेस्टिंग को लेकर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल उठाता रहा है. इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इस खतरनाक वायरस की पहचान करने के लिए आवश्यक टेस्ट किट की कीमतों को लेकर एक बड़ा निर्णय दिया है. कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलो के मद्देनजर तीन कंपनियों को कहा है कि वे भारत में कोरोना टेस्ट किट की कीमत 400 रुपये से अधिक न रखें.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्युटिकल्स की तरफ से दायर याचिका के बाद यह आदेश दिया हुआ है. इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित कंपनियों को कोरोना टेस्ट किट किसी भी हाल में 400 रुपये से ज्यादा नहीं बेचना चाहिए. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ शब्दों में कहा कि आदेश आईसीएमआर और तमिलनाडु सरकार को बेचे जाने वाले किट की कीमतों पर नहीं लागू होगा. यह भी पढ़े-कोरोना का कोहराम: भारत में COVID-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 27,892 हुई, संक्रमण के चलते अब तक 872 लोगों ने गंवाई जान

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 28 हजार के करीब पहुंच गई है. साथ ही देश में मौजूदा समय में 20,835 कोविड-19 के एक्टिव मामले हैं. वहीं अगर मरने वालों की बात करें तो यह आंकड़ा 872 पहुंच गया है. जबकि 6 हजार से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं और अस्पताल से घर चले गए हैं.