देश की खबरें | आर्थिक अपराध गंभीर, लेकिन आरोपों की गंभीरता सुनवाई-पूर्व कारावास को उचित नहीं ठहरा सकती : उच्च न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, लेकिन कोई भी सजा दोषसिद्धि के बाद ही होनी चाहिए, क्योंकि केवल आरोपों की गंभीरता सुनवाई-पूर्व कारावास को उचित नहीं ठहरा सकती।