देश की खबरें | अदालत ने अमित मालवीय के खिलाफ मामले की जांच पर रोक लगाई

बेंगलुरु, 19 जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सोशल मीडिया इकाई के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर बुधवार को रोक लगा दी।

मालवीय ने शहर के हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने आज मामले की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी।

उन्होंने राज्य सरकार को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील के रूप में पेश हुए बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने दलील दी कि कथित वीडियो में ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 505 (2) और 153 ए के तहत दंडनीय अपराध होगा।

मालवीय ने 17 जून, 2023 को अपने ट्विटर अकाउंट पर हिंदी में लिखे शीर्षक, “राहुल गांधी विदेशी ताकतों का मोहरा’’ के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) में संचार विभाग के सह-अध्यक्ष रमेश बाबू ने 19 जून को शिकायत दर्ज कराई थी और हाई ग्राउंड्स पुलिस ने 27 जून को प्राथमिकी दर्ज की थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)