देश की खबरें | आबकारी घोटाला: दिल्ली की अदालत ने विजय नायर की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 19 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की उस अर्जी पर अपने आदेश को 27 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में डिफॉल्ट जमानत देने का अनुरोध किया गया है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने क बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘डिफॉल्ट जमानत देने का अनुरोध करने वाली उपरोक्त आरोपी की इस अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलों का सुना गया और बहस समाप्त हो चुकी है। इस अर्जी को अब 27 जुलाई 2023 के लिए सूचीबद्ध करें।’’

आबकारी नीति को पिछले साल अगस्त में निरस्त कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसके बाद इसे तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितता को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी।

ईडी ने सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया था।

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