Ramadan 2021: बहरीन में रमजान के उपवास के दौरान सार्वजनिक रूप से खाने-पीने पर हो सकती है एक साल की जेल

मनामा: बहरीन (Bahrain) सरकार अब उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो सार्वजनिक रूप से रमजान (Ramazan) के महीने के उपवास के दौरान भोजन करते हुए पाए जाएंगे. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रमजान महीने के उपवास के दिनों में सार्वजनिक रूप से भोजन करने वालों को बहरीन में कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा. बहरीन में ऐसे लोगों को एक वर्ष तक के लिए जेल में भेज दिया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. रमजान में बीमार और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सभी के लिए उपवास अनिवार्य है. उपवास के दौरान सार्वजनिक रूप से भोजन करना कई लोगों द्वारा अपमानजनक माना जाता है. रमजान के पाक महीने में भी ली जा सकती है COVID वैक्सीन, नहीं टूटेगा रोजा, फतवा जारी. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग रमजान के उपवास के दौरान सार्वजनिक रूप से भोजन का सेवन करते हुए पाए गए, उन्हें बहरीन दंड संहिता के अनुच्छेद 309 और 310 के तहत दंडित किया जाएगा. बयान में यह भी कहा गया है कि इफ्तार के दौरान जोर से बोलना रमजान के दौरान धार्मिक संस्कारों का अपमान है. दंड संहिता की धारा 309 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति जोर से बोलता है या खाता है, उपवास के दौरान सार्वजनिक रूप से शराब पीता है या धूम्रपान करता है.

यदि किसी व्यक्ति पर धारा 309 और 310 के तहत मामला दर्ज किया जाता है, तो उसे एक वर्ष तक की जेल या 265 डॉलर या 100 बहरीन दीनार से अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है. पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कानून मुसलमानों, गैर-मुस्लिमों, निवासियों, नागरिकों और आगंतुकों सभी पर लागू होता है.