Mamata Banerjee Vs CBI: सुप्रीम कोर्ट का दो टूक जवाब, कहा- सबूत नष्ट करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दो अर्जी दायर की हैं. एक कोर्ट की अवमानना के लिए और दूसरी कोर्ट की तरफ से निर्देश के लिए. एएसजी तुषार मेहता ने कहा, 'पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी बताया गया था कि राजीव कुमार तुरंत सरंडर करे ताकि सबूत नष्ट न हो सके.
पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अब मंगलवार को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सीबीआई की तरफ से एडिश्नल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्ननर राजीव कुमार को 4 बार समन भेजा गया था. सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दो अर्जी दायर की हैं. एक कोर्ट की अवमानना के लिए और दूसरी कोर्ट की तरफ से निर्देश के लिए. एएसजी तुषार मेहता ने कहा, 'पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी बताया गया था कि राजीव कुमार तुरंत सरंडर करे ताकि सबूत नष्ट न हो सके, हमने कानून का पालन किया है.'
पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को डीटेल में सुनेगा. इस दौरान तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को इस बीच सबूत नष्ट करने के लिए 24 घंटे का समय मिल जाएगा. मेहता के इस तर्क पर कहा कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा करने की कोशिश करती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि अपनी बात साबित करने के लिए आप सबूत पेश कीजिए. ऐसा क्या है जिसे कोलकाता पुलिस नष्ट करना चाहती है. इसके बाद हम निर्णय लेंगे और अगर वाकई कोई सबूत नष्ट करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रर्वाई होगी. यह भी पढ़ें-Mamata Banerjee Vs CBI: प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- जमानत पर बाहर आए लोग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सीएम का समर्थन
SC to hear tomorrow CBI plea seeking directions to Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar to cooperate with the investigation in Saradha chit fund case. pic.twitter.com/ZvygRQbT6K
— ANI (@ANI) February 4, 2019
सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमारी टीम को गिरफ्तार किया गया और गैरकानूनी कस्टडी में रखा गया. कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहिए.' सुनवाई के दौरान मेहता ने कोर्ट से कहा कि वह कोलकाता के कमिश्नर को शरादा चिटफंड मामले में सहयोग करने के लिए निर्देश दें.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 04, 2019 04:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

