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CBI ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की अवमानना याचिका, 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

सीबीआई की याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगाई की अगुवाई में तीन जजों की बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी.

CBI ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की अवमानना याचिका, 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मुख्य सचिव (Chief Secretary), पुलिस महानिदेशक (DGP) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर (Kolkata Police Commissioner) के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में अवमानना की याचिका (Contempt Plea) दायर की है. सीबीआई की इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगाई (CJI Ranjan Gogoi) की अगुवाई में तीन जजों की बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी. इस बेंच में सीजेआई रंजन गोगाई के साथ जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने की बात कही. कुमार शारदा चिटफंड घोटाले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने के कथित आरोपी हैं. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को मामले की तत्काल सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह को ठुकरा दिया था. यह भी पढ़ें- ममता vs सीबीआई विवाद पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा- आखिर ऐसा क्या है कि कमिश्नर को बचाने के लिए सीएम खुद धरने पर बैठ गईं

स्थिति को 'असाधारण' बताते हुए मेहता ने कहा था, "हमें डर है कि सबूतों को नष्ट कर दिया जाएगा." इसकी प्रतिक्रिया में, सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, "हमें कोर्ट पहुंचने में कुछ मिनट देरी हो गई, क्योंकि हम आपकी याचिका पढ़ रहे थे..आप जो अभी कह रहे हैं, उस बात के कोई सबूत नहीं हैं." उन्होंने कहा, "अगर आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ या ऐसा सोचने के बारे में एक भी सबूत पेश करेंगे तो, हम इस पर इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि उन्हें पछताना पड़ेगा."

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 04, 2019 07:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).