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दुर्घटना पीड़ितों की मदद कर सकेंगे लोग, संरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो कि भारत का अपने तरह का पहला विधेयक है। यह विधेयक कर्नाटक में ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करेगा जो दुर्घटना पीड़ितों को जरूरत के समय आपात चिकित्सकीय मदद मुहैया कराते हैं

दुर्घटना पीड़ितों की मदद कर सकेंगे लोग, संरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Photo Credit: PIB)

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो कि भारत का अपने तरह का पहला विधेयक है. यह विधेयक कर्नाटक में ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करेगा जो दुर्घटना पीड़ितों को जरूरत के समय आपात चिकित्सकीय मदद मुहैया कराते हैं. इसके साथ ही कर्नाटक ऐेसे नेक लोगों को विधिक संरक्षण मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब भारत में दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है.

भारत में 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,50,785 लोगों की मौत हुई.गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने ‘कर्नाटक गुड समैरिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल (प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग इमर्जेंसिंग सिचुएशन) बिल, 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी है. यह भी पढ़े: इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में भूकंप-सुनामी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 832 हुई: अधिकारी

इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे नेक लोगों को संरक्षण प्रदान करना और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जरूरत के समय तत्काल चिकित्सकीय सहायता सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही इसका उद्देश्य लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है कि वे पुलिस द्वारा एवं जांच के दौरान प्रताड़ना के भय के बिना पीड़ितों को प्राथमिक उपचार मुहैया करायें.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 30, 2018 02:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).