नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) का प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है. कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमित मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. इसी बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0 in India) की घोषणा कर दी है. गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार ने छूट दी है. यह गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. गाइडलाइंस के अनुसार कुछ चीजों पर पाबंदी जारी रहेगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार सहित अन्य का समावेश है. सरकार की तरफ से कहा गया कि इन गतिविधियों के खोलने को लेकर फैसला फेज 3 में किया जाएगा.
बता दें कि आदेश में कहा गया है कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखों को लेकर फैसला हालात को देखते हुए किया जाएगा. पहले फेज में मंदिर, होटल, शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. यह भी पढ़ें-Unlock 1: गृह मंत्रालय ने Lockdown 5.0 को लेकर जारी की गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडॉउन
ANI का ट्वीट-
Phase II: Schools, colleges, educational/ training/ coaching institutions etc., will be opened after consultations with States and UTs. #UNLOCK1 pic.twitter.com/SoZWJmk8ih
— ANI (@ANI) May 30, 2020
गौर हो कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार अब एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी रोक को खत्म किया गया है. लेकिन इस दौरान लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है. दूसरे फेज में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति के बाद स्कूल, कॉलेज खुलेंगे.













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