इंदौर (Indore) नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट बैट (Cricket Bat) से पीटने के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक आकाश विजयवर्गीय (Akash Vijayvargiya) को भोपाल (Bhopal) की विशेष अदालत ने शनिवार को जमानत (Bail) पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा अदालत ने उन्हें एक अन्य मामले में भी जमानत दे दी है. दोनों मामलों में उन्हें 50 हजार और 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. विधायक विजयवर्गीय के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि भोपाल की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह ने आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई के बाद दोनों मामलों में उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
इंदौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी थी और उन्हें सलाह दी थी कि इस हेतु वह प्रदेश के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिये निर्धारित की गई भोपाल की विशेष अदालत में अपील करें. इसके अगले ही दिन शुक्रवार को आकाश के वकीलों ने उनकी जमानत के लिए भोपाल की विशेष अदालत का रुख किया. हाई कोर्ट के आदेश पर विभिन्न प्रदशों में सांसदों और विधायकों के मामलों पर त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है. यह भी पढ़ें- इंदौर: बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा अफसर की पिटाई से बीजेपी बैकफुट पर, कांग्रेस ने बोला हमला, सोशल मीडिया पर पार्टी की हो रही है किरकिरी
भार्गव ने कहा कि उन्होंने विशेष अदालत में अपने मुवक्किल के लिए जमानत की अपील की है क्योंकि वह निर्दोष है. उन्होंने बताया कि याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उनकी छवि खराब करने के लिए आकाश को झूठा फंसाया है और उनका (बीजेपी विधायक का) अपराधों से कोई लेना-देना नहीं है. गौरतलब है कि जर्जर भवन ढहाने की मुहिम के दौरान विवाद के बाद बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 26 जून को इंदौर में नगर निगम के एक भवन निरीक्षक को क्रिकेट के बैट से पीट दिया था. आकाश बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और नवंबर 2018 का विधानसभा चुनाव में इंदौर-3 विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं.
BJP MLA Akash Vijayvargiya has been granted bail in both the cases - thrashing a Municipal Corporation officer and case in connection with a protest in Rajbada over power cuts in the state - on a cash bail of Rs 50,000 and Rs 20,000 respectively. #MadhyaPradesh https://t.co/MosOWNQ6s2
— ANI (@ANI) June 29, 2019
MP CM Kamal Nath on incidents of assault against officials in the state: It is really saddening, this had become their habit in the last 15 years. It didn't come to light then. Now it has come to light. Police must take strict action if any such incident occurs in the future. pic.twitter.com/zR1lgiCOO7
— ANI (@ANI) June 29, 2019
कैमरे में कैद पिटाई कांड में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आकाश को बुधवार को इंदौर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया था.अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीजेपी विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत के तहत इंदौर की जेल में बंद बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने के पुराने मामले में गुरुवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया. यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: आकाश विजयवर्गीय के बाद बीजेपी का एक और नेता हुआ हिंसक, सतना में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पीटने का आरोप
उधर, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस मामले में कहना है कि यह वास्तव में दुखद है, पिछले 15 सालों में यह उनकी आदत बन गई थी. यह तब प्रकाश में नहीं आया था. अब यह बात सामने आई है. भविष्य में ऐसी कोई घटना होने पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
भाषा इनपुट