Mumbai Extortion Case: मुंबई के बांद्रा में खार पुलिस ने एक चौंकाने वाले उगाही के मामले में तीन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. इन व्यक्तियों पर एक डिलीवरी ब्वॉय को धमकी देने और उससे उगाही करने का आरोप है. पुलिस के अनुसार, तीन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने डिलीवरी ब्वॉय से 15,000 रुपये की मांग की थी. आरोपियों ने पीड़ित को धमकी दी कि यदि उसने पैसे देने से इनकार किया, तो वे उसे छेड़छाड़ के झूठे मामले में फंसा देंगे.
आरोपियों की हुई पहचान
डिलीवरी ब्वॉय द्वारा शिकायत के बाद खार पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान की हैं. जिनके नाम संध्या प्रधान, नागेंद्र सरदार और कविता कदम है. डिलीवरी ब्वॉय जिसने इन आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई हैं. वही सांताक्रूज़ (पश्चिम) का निवासी है और मुंबई में एक फूड डिलीवरी कंपनी के लिए डिलीवरी ब्वॉय के रूप में काम करता है. यह भी पढ़े: Mumbai Cruise Drugs Case: राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल बोले- क्रूज छापेमारी फर्जी थी या नहीं, इसकी जांच करेगी मुंबई पुलिस
24 मई की रात करीब 8:45 कीघ्तना
जांच के जुड़े पुलिस अधिकारियों के अनुसार उगाही की घटना 24 मई को रात के करीब 8:45 बजे हुई, जब 29 वर्षीय पीड़ित बांद्रा पश्चिम के कार्टर रोड पर टाइटैनिक प्रतिकृति संरचना के पास डिलीवरी के लिए जा रहा था. उसे शौच के लिए जाना था, लेकिन आसपास कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं मिला. शौचालय न मिलने पर वह एक फुटपाथ के रास्ते पास के मैंग्रोव क्षेत्र में चला गया. उसी समय तीन ट्रांसजेंडर व्यक्ति ताली बजाते हुए उसके पास आए और पैसे की मांग करने लगे.
डिलीवरी ब्वॉय से 15000 की मांग की
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक ने अपनी स्वेच्छा से 500 रुपये देने की पेशकश की, लेकिनउन्होंने इनकार किया, तो उसने 1,000 रुपये की पेशकश की. लेकिन तीनों ने युवक से 15,000 रुपये की मांग की और कथित तौर पर धमकी दी कि वे एक रुपये भी कम नहीं लेंगे, जब शेख ने पैसे देने से मना किया, तो तीनों ने हंगामा शुरू कर दिया और अपने कपड़े फाड़कर उसे छेड़छाड़ के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी.
शिकायत के बाद तुरंत हुई कार्रवाई
डरने के बाद युवक ने तुरंत मैंग्रोव क्षेत्र से बाहर भागा. उसके लिए सौभाग्य रहा कि पास में एक गश्ती पुलिस वैन थी; वह पुलिस वैन के पास जा पहुंचा और पुलिस अधिकारियों को घटना के बारे में बताया. युवक की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने मैंग्रोव क्षेत्र में प्रवेश किया, तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया और उन्हें खार पुलिस स्टेशन ले आई.
इन धाराओं में हुई गिरफ्तारी
मीडिया से बातचीत में खार पुलिस स्टेशन के API संतोष कांबले ने कहा, "हमने तीनों व्यक्तियों के खिलाफ BNS अधिनियम की धारा 3(5), 308(2), और 351(2) के तहत FIR दर्ज की है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने पीड़ित को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी और उससे पैसे उगाहने की कोशिश की.












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