MHA Clarifies on Midnight Order: शराब, तंबाकू, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध जारी, ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की डिलवरी करने की इजाजत, हॉटस्पॉट्स/ कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं, यहां पढ़ें पूरा क्लेरीफिकेशन
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit-PTI)

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने शनिवार को कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को शर्तों के साथ को खोलने की इजाजत होगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कोरोनो वायरस लॉकडाउन के बीच शराब तंबाकू, सिगरेट, और अन्य वस्तुओं की बिक्री इस दौरान प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक सामानों के लिए ही जारी रहेगी. जिन इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वहां दुकानें नहीं खुलेंगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन में बताया, "ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी. शराब और अन्य वस्तुओं अभी भी प्रतबंधित है. इसके अलावा हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं है. चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में.

यहां देखें MHA का क्लेरीफिकेशन-

गाइडलाइन में अधिक बताते हुए MHA के प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कंटेनमेंट जोन में कहीं भी दुकानें नहीं खुलेंगी. कई नियम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों जगहों के लिए लागू है. सर्कुलर में कहा ग्रामीण इलाकों में (शॉपिंग काम्प्लेक्स को छोड़कर) सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. शहरी इलाकों में, आवासीय परिसरों में सभी स्टैंड अलोन / पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति है. बाजारों / बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति नहीं है."

कहां-कहां मिली है छूट यहां देखें MHA का ट्वीट-

उपरोक्त स्पष्टीकरण के अलावा, MHA ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान शराब, तंबाकू और सिगरेट की बिक्री निषिद्ध है. इससे पहले मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच दुकानें खोलने के संबंध में देर रात एक आदेश जारी किया था. जिसमें शहर के भीतर और सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी. मंत्रालय ने शर्त यह रखी है कि दुकान नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होना चाहिए.

दुकान में सभी लोग मास्क लगाकर काम करेंगे. आदेश के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए. नगर पालिका और नगर निगम के बाहर के सारे क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र माना गया है. वहां शराब को छोड़कर सभी दुकानें खुल सकती हैं. हालांकि, आदेश के कुछ घंटों बाद, MHA ने संशोधित गाइडलाइन जारी की जिसमें बताया गया कि इस दौरान क्या प्रतिबंधित है और क्या खुला है.