बेंगलुरू, 21 दिसम्बर : बेंगलुरू के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने वाले 3 कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, उन्होंने एक दलित कर्मचारी को सीवर खोलने के लिए मैनहोल साफ करने के लिए मजबूर किया. इसी वजह से उनपर मामला दर्ज किया गया है. यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी. अस्पताल के हाउसकीपिंग सुपरवाइजर डी. राजा, गिल्बर्ट और प्रशासक पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 की धारा 3(1)(जे) और हाथ से मैला ढोने और पुर्नवास अधिनियम -2013 के निषेध की धारा 7,8,9 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
दैवदीनम, 53 वर्षीय पीड़ित की ओर से कर्नाटक समता सैनिक दल और समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक मधुसूदन केएन की शिकायत के अनुसार कार्रवाई की गई थी. पीड़ित एक स्थायी कर्मचारी है और 21 साल से अस्पताल में काम कर रहा है. दैवदीनम को खुद को मैनहोल में नीचे उतारने और सीवर साफ करने के लिए कहा गया. उनके मना करने पर आरोपितों ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की धमकी दी. प्रबंधन ने उसे यह भी बताया था कि हाथ से मैला ढोने का काम करना उसका कर्तव्य है. जोखिम में होने के बावजूद दैवदीनम को मैनहोल को खोलना पड़ा. बाद में, उन्होंने समता सैनिक दल से संपर्क किया और बेंगलुरु के हलासुरु पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. यह भी पढ़ें : शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में राज्य परीक्षा परिषद के पूर्व आयुक्त गिरफ्तार
इस बीच, मधु (27), एक सफाई कर्मचारी (क्लीनर) बीमार पड़ गया और सोमवार को मैसूरु जिले के पेरियापटना में एक मैनहोल की सफाई के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई. उस मैनहोल में मधु समेत तीन नगर निगम के कर्मचारी काम करते थे, वे सभी बीमार पड़ गए. मृतक के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. जिला आयुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन के बाद, अधिकारियों ने पत्नी को एक सरकारी नौकरी के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कहा और मुआवजे का आश्वासन भी दिया.