भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने रात में ट्रेन में यात्रा के दौरान फोन पर जोर से बात करने और स्पीकर पर गाने सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया है. रेलवे ने अपने सभी यात्रियों को आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया है. भारतीय रेलवे द्वारा जारी यात्री अनुकूल दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नौकरी रात में यात्रियों को परेशान न करे. Aadhar, Pan Card और DL साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं, सेव कर लें ये WhatsApp नंबर, सभी समस्या होगी हल.
दरअसल भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए नए-नए नियम बनाता रहता है. कई बार यात्रियों को इन नियमों की जानकारी नहीं होती, जिसके चलते यात्रा के समय उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आपके लिए इन नियमों की की जानकारी रखना जरूरी है.
कई लोगों को रात के समय में यात्रा करने में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. कई यात्रियों को शिकायत रहती है कि रात के समय कुछ यात्री फोन पर तेज बात करते हैं, वहीं कुछ तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं. यात्रियों की ऐसी ही समस्याओं से निपटने के लिए रेलवे ने नियम बनाए हैं.
रेलवे के नियमों के अनुसार कोई रात 10 बजे के बाद किसी भी यात्री को मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने की अनुमति नहीं है और न ही यात्री तेज आवाज में संगीत सुन सकते हैं. अगर कोई यात्री तेज आवाज में बात करते या संगीत सुनते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ शिकायत मिलने पर रेलवे एक्शन ले सकता है.
इसके अलावा कुछ यात्रियों को इस बात की शिकायत होती है कि रात में ट्रेन में लाइट ऑन रहती है. इसके लिए रेलवे का नियम है कि रात की यात्रा के दौरान केवल नाइट लाइट ऑन रहेगी, इसके अलावा कोई लॉइट ऑन रखने की अनुमती यात्रियों को नहीं होती है.
यात्रियों की सुविधा के लिए रात के समय में टिकट चेकिंग स्टाफ, रेलवे सुरक्षा बल के जवान, इलेक्ट्रिकल, कैटरिंग और मेंटेनेंस स्टाफ को भी शांति से काम करने कि निर्देश होते हैं. रेलवे की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों की नींद में खलल न पड़े. यात्रियों द्वारा रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में मोबाइल फोन पर बात करने की कई शिकायतों के बाद रेल मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश जारी किए.
इससे पहले, रेलवे ने यात्रियों को आग की घटनाओं के खिलाफ एहतियात के तौर पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग करने से रोकने का निर्णय लिया था. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और अकेले यात्रा कर रहीं महिलाओं यात्रियों को रेल कर्मचारियों द्वारा जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद पहुंचायी जाएगी.