7th Pay Commission: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के दौर में सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत पहुंचाने के लिए समय-समय पर कदम उठा रही है. हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, जुलाई से सैलरी में होगा बंपर इजाफा
कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए कुछ समय पहले सरकार ने अस्थाई पेंशन के भुगतान का सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया है. साथ ही अस्थाई पारिवारिक पेंशन को भी उदार बनाया गया है. जारी हुए निर्देश के अनुसार, पे एंड एकाउंट्स ऑफिस को पारिवारिक पेंशन मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी दी जाए.
इसी तरह एनपीएस कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए हैं, अगर उन्हें ड्यूटी के दौरान विकलांगता का सामना करना पड़ता है और ऐसी अक्षमता के बावजूद सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है. सीसीएस (ईओपी) नियमों के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान किसी चोट या बीमारी के कारण विकलांगता से पीड़ित हो जाता है और ऐसी विकलांगता के बावजूद सरकारी सेवा में बरकरार रहता है, तो उसके एवज में विकलांगता तत्व के लिए विकलांगता पेंशन का एकमुश्त मुआवजा दिया जाता है.
केंद्रीय नागरिक सरकारी कर्मचारी जो पिछले आदेशों और नियमों के आधार पर, 1 जनवरी 2006 से पहले बाहर थे, दस साल से कम की अर्हकारी (Qualifying) सेवा के साथ और विकलांगता पेंशन के केवल विकलांगता तत्व का लाभ प्राप्त कर रहे थे वे भी 1 जनवरी 2006 से विकलांगता पेंशन के सेवा तत्व के लिए पात्र होंगे और यह लाभ विकलांगता तत्व के अतिरिक्त होगा.
इसके अलावा, ऐसे मामलों में पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, जहां पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी किया गया है, लेकिन सीपीएओ या बैंकों को लॉकडाउन के कारण नहीं भेजा गया है. इस बारे में नियंत्रक और महालेखाकार (सीजीए) के साथ विचार विमर्श किया गया था जिसमें कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व स्थिति के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने के लिए बैंकों के सीपीएओ और सीपीपीसीएस को आवश्यक दिशा निर्देश देने को कहा गया था, जब तक सामान्य स्थिति बहाल न हो जाए.
कुछ मामलों में, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के कागजात प्रस्तुत किए बिना ही सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को कठिनाइयों से बचने के लिए, पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे सभी मामलों में पेंशन की बकाया राशि (सेवानिवृत्त होने की तारीख से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु तक) के लिए और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से परिवार के सदस्य को पारिवारिक पेंशन देने के लिए निर्देश जारी किया जाएगा.