नई दिल्ली: राजधानी में लगातार कोरोना वायरस (COVID-19) के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली (Delhi) सरकार ने रविवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की. नए निर्देशों के अनुसार दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, सार्वजनिक परिवहन, शादी और अंतिम संस्कार जैसे समारोहों में उपस्थिति के लिए सीमा निर्धारित की गई है. शादियों में अब अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. COVID-19: कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में वैक्सीन की कमी, यहां देखें पूरी लिस्ट.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि नए नियम, नाइट कर्फ्यू के साथ 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे. प्राधिकरण ने दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है. सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा.
नए आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के अलावा स्विमिंग पूल बंद रहेंगे और स्टेडियम दर्शकों के बिना होंगे. ग्रेड- I से नीचे सभी सरकारी कर्मचारी ज्यादातर रोटेशन के आधार पर घर से काम करेंगे और निजी कार्यालयों को भी काम के घंटों को कम करने और वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है.
नए आदेश के मुताबिक, अब महाराष्ट्र के सभी हवाई यात्रियों को आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. जो यात्री बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के आएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा. सरकारी अधिकारियों को इससे छूट दी गई है.
दिल्ली में 24 घंटे के 7,897 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इस दौरान 39 मरीजों की मौत हुई है. नए मामलों के साथ दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 28,773 हो गई है. कोरोना मामलों में उछाल के साथ ही कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 5 हजार से ज्यादा हो गई है.