जरुरी जानकारी | रोटी नहीं है परांठा, 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा : एएआर
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. उपभोग के लिए तैयार परांठा, रोटी नहीं है। खाने से पहले इसे और प्रसंस्कृत करने की जरूरत होती है, ऐसे में इसपर 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है।