विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई रोकने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर
पाकिस्तान झंडा (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से महज कुछ घंटे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका के जरिए पाकिस्तान के इमरान सरकार के अभिनंदन को छोड़ने के फैसले को पलटने की मांग की गई है.

जानकारी के मुताबिक विंग कमांडर की रिहाई को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. पाकिस्तान के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यह मांग की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अभिनंदन पाकिस्तान में हमला करने आया था इसलिए उसे रिहा नही किया जाना चाहिए. हालांकि इस याचिका पर कब सुनवाई होगी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है.

जानकारों की मानें तो इस याचिका से अभिनंदन की रिहाई पर कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद कम है. दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय पायलट को रिहा करने का फैसला जेनेवा कंन्वेंशन के तहत लिया है.

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गौरतलब हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को संसद के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के पकड़े गए पायलट अभिनंदन को शांति का परिचय देते हुए शुक्रवार को रिहा किया जाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 वर्षीय विंग कमांडर जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास पाकिस्तानी वायुसेना के जेट विमानों द्वारा उनके मिग-21 बाइसन फाइटर जेट को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तानी बलों की पकड़ में आ गए थे.

वहीं इमरान खान के इस ऐलान से महज घंटे भर पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री खान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव दूर करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने को तैयार हैं.