वित्तवर्ष 2020-2021 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 मार्च डेडलाइन करीब आ चुकी ई. हालांकि यह विलंबित आईटीआर दाखिल करने का आखिरी मौका है. इसके बाद टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है. हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको एक हजार रुपये का ही भुगतान करना होगा. आईटीआर नहीं भरने के अलग-अलग मामलों में जुर्माने की राशि अधिक भी हो सकती है.

टैक्सपेयर्स को वित्तवर्ष 2020-2021 या असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए 15 मार्च 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करन था. यह तीसरा मौका है जब वित्त वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) को लेकर आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई गई थी. मूल रूप से आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 थी. वहीं ट्रांसफर प्राइसिंग सौदों के लिए रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर, 2021 थी. हालांकि कोविड की स्थिति के कारण इसे बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया था.

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