नई दिल्ली, 17 दिसंबर: आधार कार्ड-वोटर आईडी को जोड़ने को लेकर कई लोगों के मन में सवाल हैं. कई बार कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में देखने को मिलता है कि अगर आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा. कई बार सुनने में आता है कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है. इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजू ने बताया कि "आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोड़ना बिल्कुल वैकल्पिक है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मतदाता सूची से नाम हटाने की कोई संभावना नहीं है."
Aadhaar-Voter ID Linking Voluntary; Voters' Names Won't Be Removed For Not Linking Voter ID With Aadhaar : Union Law Minister #Aadhaar #ElectionLaw @Sohini_Chow https://t.co/uQJBN7dOij
— Live Law (@LiveLawIndia) December 16, 2022
चुनाव आयोग ने पिछले अगस्त से मतदाताओं से आधे कार्ड नंबर लेने का कार्यक्रम शुरू किया है. लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, आयोग उन लोगों से नंबर दर्ज कर रहा है जो इसे करना चाहते हैं.
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