रांची, 16 जून: मोदी सरनेम वाले लोगों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में शुक्रवार को रांची की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई कोर्ट ने राहुल गांधी को शुक्रवार को हाजिर होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने अदालत से सुनवाई के लिए पंद्रह दिनों का वक्त मांगा. यह भी पढ़े: Rahul Gandhi Defamation Case: सजा के खिलाफ रोक को लेकर राहुल गांधी की गुजरात HC में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी के सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है इसके पहले बीते 23 मई को हुई सुनवाई के दौरान भी राहुल गांधी के अधिवक्ता के आग्रह पर अदालत ने तीन हफ्ते का वक्त दिया था बता दें कि विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को पहली ही खारिज कर दिया है.
यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं यह मानहानि का मामला है.