Haryana Govt Declares Paid Holiday: हरियाणा ने 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, दिल्ली चुनाव के मद्देनजर लिया फैसला; सरकारी कर्मचारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती
हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में एक सशुल्क अवकाश घोषित किया है.

Delhi Elections 2025: हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में एक सशुल्क अवकाश घोषित किया है. यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि हरियाणा सरकार के उन कर्मचारियों को वोट डालने का अवसर मिल सके, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं. हरियाणा सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह अवकाश दिल्ली के उन कर्मचारियों के लिए है, जो हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं और दिल्ली के चुनावों में वोट डालने के योग्य हैं.
इस आदेश के तहत, दिल्ली के मतदाता, जो हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं, 5 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
5 फरवरी को मतदान कर सकेंगे कर्मचारी
इस आदेश के तहत कर्मचारी वे होंगे, जो दिल्ली के निवासियों के रूप में पंजीकृत हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए 5 फरवरी को मतदान केंद्रों पर जा सकेंगे. यह प्रावधान भारतीय कानून के तहत, खासकर भारतीय संवादिक अधिनियम, 1881 और 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के अनुसार लागू किया गया है.
मतदान में पर्याप्त समय मिलेगा
इसके अलावा, इस कदम से सरकारी कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने का पर्याप्त समय मिलेगा और वे चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सकेंगे. चुनाव में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
इस छुट्टी का उद्देश्य हरियाणा के कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करना है और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का उचित अवसर प्रदान करना है.

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इस आदेश के तहत, दिल्ली के मतदाता, जो हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं, 5 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
5 फरवरी को मतदान कर सकेंगे कर्मचारी
इस आदेश के तहत कर्मचारी वे होंगे, जो दिल्ली के निवासियों के रूप में पंजीकृत हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए 5 फरवरी को मतदान केंद्रों पर जा सकेंगे. यह प्रावधान भारतीय कानून के तहत, खासकर भारतीय संवादिक अधिनियम, 1881 और 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के अनुसार लागू किया गया है.
मतदान में पर्याप्त समय मिलेगा
इसके अलावा, इस कदम से सरकारी कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने का पर्याप्त समय मिलेगा और वे चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सकेंगे. चुनाव में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
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