नई दिल्ली, 8 फरवरी 2026: अंतरराष्ट्रीय यात्राओं (International Travel) के बढ़ते चलन को देखते हुए विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) (MEA) ने पासपोर्ट रिन्यूअल (Passport Renewal) की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक बना दिया है. भारत में, पासपोर्ट को तकनीकी रूप से 'रिन्यू' (Renew) करने के बजाय 'री-इश्यू' (Re-Issued) कहा जाता है. आप अपने वर्तमान पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से एक साल पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं. अब अधिकांश काम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद आपको केवल एक बार पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendra) (PSK) जाना होता है. यह भी पढ़ें: Passport Spouse New Rule: पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाना हुआ आसान, अब मैरिज सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं
ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आधिकारिक पोर्टल passportindia.gov.in का ही उपयोग करें. प्रक्रिया इस प्रकार है:
- पंजीकरण (Registration): सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी बनाएं.
- फॉर्म भरना: लॉगिन करने के बाद "Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport" लिंक पर क्लिक करें. सर्विस टाइप में "Re-issue" चुनें और कारण (जैसे- वैधता समाप्त होना) दर्ज करें.
- भुगतान और अपॉइंटमेंट: फॉर्म सबमिट करने के बाद 'Pay and Schedule Appointment' पर क्लिक करें। पीएसके (PSK) में स्लॉट बुक करने के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है.
- दस्तावेज सत्यापन: निर्धारित समय पर मूल दस्तावेजों के साथ केंद्र पर पहुंचें. अब आवेदन रसीद का प्रिंटआउट ले जाना अनिवार्य नहीं है, मोबाइल पर आया एसएमएस (SMS) भी मान्य है.
फीस स्ट्रक्चर 2026 (सामान्य और तत्काल)
पासपोर्ट की फीस आवेदक की आयु, पेजों की संख्या और आवेदन की श्रेणी पर निर्भर करती है:
| श्रेणी | बुकलेट साइज | सामान्य फीस | तत्काल फीस |
| वयस्क (18+ वर्ष) | 36 पेज | ₹1,500 | ₹3,500 |
| वयस्क (18+ वर्ष) | 60 पेज | ₹2,000 | ₹4,000 |
| नाबालिग (15 से कम) | 36 पेज | ₹1,000 | ₹3,000 |
| वरिष्ठ नागरिक (60+) | 36 पेज | ₹1,500 | ₹3,500 |
नोट: वरिष्ठ नागरिकों और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 'फ्रेश' आवेदन पर 10% की छूट मिलती है, लेकिन 'री-इश्यू' के मामलों में मानक दरें ही लागू होती हैं.
जरूरी दस्तावेजों की सूची
यदि आपके व्यक्तिगत विवरण (जैसे पता या नाम) में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो बहुत कम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- पुराना पासपोर्ट: मूल पासपोर्ट और उसके पहले व आखिरी दो पन्नों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी.
- पते का प्रमाण: यदि पता बदल गया है, तो आधार कार्ड, बिजली बिल या बैंक पासबुक की प्रति.
- Non-ECR प्रमाण: 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट या डिग्री, जिससे यह साबित हो सके कि आप 'Non-ECR' श्रेणी में आते हैं. यह भी पढ़ें: Indian Passport New Rules 2025: पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव, अब जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य! देखें जरूरी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट
पुलिस वेरिफिकेशन और समय सीमा
सामान्य श्रेणी (Normal) के तहत, पुलिस वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आमतौर पर 7 से 30 कार्य दिवसों के भीतर पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाता है। यदि आपको जल्दबाजी है, तो आप तत्काल (Tatkaal) योजना चुन सकते हैं. इसमें पासपोर्ट 1 से 3 दिनों के भीतर जारी किया जा सकता है, जिसमें अक्सर 'पोस्ट-पुलिस वेरिफिकेशन' (पासपोर्ट मिलने के बाद जांच) की सुविधा मिलती है.
विशेष बात यह है कि यदि आप एक्सपायरी के तीन साल के भीतर पासपोर्ट रिन्यू कराते हैं, तो पासपोर्ट अधिकारी के विवेक पर फ्रेश पुलिस वेरिफिकेशन की छूट भी मिल सकती है, जिससे प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है.











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