नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के सब्सक्राइबर्स अब 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में माइग्रेट कर सकते हैं. यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन, सरकारी योगदान और बेहतर निवेश विकल्प प्रदान करेगी. यूपीएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा सामाजिक सुरक्षा देना है.
UPS क्या है?
यूपीएस एक नई योजना है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के आधार पर बनाई गई है. इसमें कर्मचारियों को सेवा के आधार पर गारंटीड पेंशन मिलेगी:
- 25 साल या उससे ज्यादा सेवा वाले कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.
- 10 से 25 साल सेवा वाले कर्मचारियों को प्रोपोर्शनल पेंशन मिलेगी.
- कम से कम 10 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपय प्रति महीने की गारंटीड पेंशन मिलेगी.
- पेंशनधारक की मृत्यु के बाद, उनके पति/पत्नी को पेंशन का 60% मिलेगा.
NPS से UPS में माइग्रेट कैसे करें?
NPS से UPS में माइग्रेट करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है. इसके लिए कर्मचारियों को निचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को आधिकारिक वेबसाइट (nsdl.co.in/ups.php) पर जाना है.
- यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे Register for UPS और Migrate to UPS.
- अगर आप UPS के लिए रजिस्ट्रर करना चाहते हैं, तो पहला विकल्प चुनें.
- अगर NPS से UPS में माइग्रेट करना है, तो दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
- फिरजरुरी डिटेल्स को भरकर PRAN को वेरिफाई करें.
- इसके बाद आपका NPS से UPS में माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा.
पात्रता
- 1 अप्रैल 2025 तक जो केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत हैं, वह सभी UPS में स्विच कर सकते हैं.
- 31 मार्च 2025 को या उससे पहले जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, वे भी UPS का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 10 साल तक सेवा करनी जरूरी है.
यानि, अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो रहे हैं, और आपने 10 साल की सेवा पूरी की है, तो आप भी UPS में शामिल हो सकते हैं.
आवेदन की समयसीमा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा. यदि कोई कर्मचारी 3 महीने के भीतर UPS का विकल्प नहीं चुनता, तो उसे NPS के तहत जारी रखा जाएगा.
अतिरिक्त जानकारी
- यदि कोई कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहता, तो वह फिजिकल फॉर्म भरकर भी आवेदन कर सकता है.
- वर्तमान में यह योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है. राज्य सरकारों को इसे अपनाने का विकल्प बाद में मिलेगा.
इस प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारियों को एक स्थिर और गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो उनकी रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी.













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