कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच OCI वीजा कार्डधारकों की कुछ श्रेणियों को मिली भारत लौटने की मंजूरी, यहां जानें क्या आप इस कैटेगरी में हैं या नहीं
कोरोना वायरस का प्रकोप (Photo Credits: PTI)

देशभर में तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच केंद्र सरकार (Modi Govt) ने बड़ा फैसला लिया है. शुक्रवार को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कहा है कि विदेश में रहने वाले वो प्रवासी भारतीय जिनके पास वीजा OCI कार्ड है, उनमें से कुछ श्रेणी के लोगों को देश लौटने की अनुमति दी जाएगी. गृह मंत्रालय (MHA) ने OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारकों की कुछ श्रेणियों को भारत की यात्रा की अनुमति दे दी है. बता दें कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर भारत के बाहर तमाम विदेशी नागरिकों के वीजा और भारतीय मूल के लोगों का ओसीआइ कार्ड (OCI Card) निलंबित कर दिया गया था. अब इसे एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है.

यात्रा छूट उन ओआईसी कार्डधारकों को दी गई है जो विदेश में फंसे हुए हैं और भारत लौटने की इच्छा रखते हैं. यदि आप एक ओसीआई कार्डधारक हैं और यह जानना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन के बीच भारत की यात्रा कर सकते हैं या नहीं तो, यह जांचने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें- Indian Railway: खाने की लिए रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे फूड प्लाजा काउंटर, लेकिन रखी गई है यह शर्त. 

गृह मंत्रलय ने की घोषणा-

इन OCI कार्डधारकों को है अनुमति-

  • विदेशों में भारतीय बच्चों को जन्म देने और ओसीआई कार्ड रखने वाले छोटे बच्चे
  • ओसीआई कार्डधारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं.
  • कपल्स जहां एक पति / पत्नी एक ओसीआई कार्डधारक हैं और दूसरा भारत में है, और उनका भारत में स्थायी निवास है.
  • विश्वविद्यालय के छात्र जो ओसीआई कार्डधारक हैं (कानूनी रूप से नाबालिग नहीं) लेकिन जिनके माता-पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं.

भारत सरकार, वंदे भारत मिशन के तहत, दुनिया भर में फंसे भारतीयों को कोरोनो वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच वापस ला रही है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार दोपहर तक, 23,475 भारतीय वापस आ गए थे. इसमें 4,883 कार्यकर्ता, 4,196 छात्र और 3,087 व्यावसायिक शामिल थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक 98 देशों में से 2,59,001 लोगों ने लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें 28 प्रतिशत श्रमिक, 25 प्रतिशत छात्र, 14.5 प्रतिशत व्यावसायिक और 7.6 प्रतिशत अल्पकालिक वीजा धारक हैं.

बता दें कि, पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि देश में मौजूद सभी विदेशी नागरिक जिनके वीजा की समयसीमा खत्‍म हो चुकी है और भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं वे वीजा का आवेदन बिना अतिरिक्‍त शुल्‍क के कर सकते हैं.