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मध्य प्रदेश: गैंगरेप के बाद आरोपियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर पीड़िता ने किया आत्मदाह, तीनों आरोपी गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के बैतूल में सामूहिक बलात्कार के बाद आरोपियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने से व्यथित होकर आठवीं में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा ने अपने घर पर खुद को आग लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है

मध्य प्रदेश: गैंगरेप के बाद आरोपियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर पीड़िता ने किया आत्मदाह, तीनों आरोपी गिरफ्तार
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

बैतूल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बैतूल (Baitul) में सामूहिक बलात्कार  (Rape) के बाद आरोपियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने से व्यथित होकर आठवीं में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा ने अपने घर पर खुद को आग लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या (Suicide) कर ली. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बैतूल जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रद्धा जोशी ने बताया कि 14 वर्षीय लड़की ने मंगलवार शाम को शहर स्थित अपने घर में अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली. 90 प्रतिशत झुलस चुकी छात्रा को बैतूल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने नागपुर रेफर कर दिया गया. श्रद्धा ने बताया कि इस लड़की ने बुधवार सुबह करीब नौ बजे नागपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में तीन व्यक्तियों के नाम लिये थे और उन पर बलात्कार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में तीन युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार करके प्रताड़ित करने का जिक्र किया था। उसके पास सुसाइट नोट भी मिला था. यह भी पढ़ें: गुजरात में दरिंदगी की सारी हदें पार, 19 वर्षीय युवती को गैंगरेप के बाद फांसी पर लटकाया- ट्विटर पर गूंजी इंसाफ की मांग

श्रद्धा ने बताया कि पीड़िता द्वारा दिये गये मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. संदीप हिसारे (23) एवं नितेश नागले (21) को बैतूल शहर की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि अजय को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कमला नगर पुलिस थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है, उसे भोपाल से बैतूल लाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) एवं पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है. उन्होंने कहा कि पीड़िता ने आत्मदाह करने से पहले अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में पुलिस से शिकायत नहीं की थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 26, 2020 07:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).