लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को आज से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी. दरअसल गृह मंत्रालय दवाराव 20 अप्रैल से लागू होने वाले संशोधित दिशानिर्देश आज से जारी कर दिए गए हैं. यह दिशानिर्देश तीन मई तक लागू रहेगा. यह राहत उन जगहों के लिए है जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम है. लेकिन इसमें दिल्ली का नाम शामिल नहीं है. इसके साथ ही गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद में कोई ढील नहीं दिया जाएगा. गृह मंत्रलाय के निर्देश के अनुसार गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है.
लॉकडाउन के कारण घरों में बिजली और पानी की समस्या को देखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर को काम करने की छूट दी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर अब घर जाकर काम कर सकते हैं. गांव में सड़क और बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दी गई है. गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा. ई कॉमर्स कंपनियों को भी छूट दी गई है. कुरियर सेवाओं को काम करने की भी इजाजत दी गई है.
वहीं हाईवे पर गतिविधियां बढ़ जाएंगी. वहीं सड़को पर कुछ नियमों के साथ ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खुलेंगे. इसके साथ ही मछलियों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री की जा सकेगी. आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर। इनमें 50फीसद से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा. इसके साथ ही ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी रियायत मिलेगी.
बता दें कि गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि संशोधित दिशानिर्देश उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, जिन्हें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासनों द्वारा कन्टेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है. अगर कोई भी नया क्षेत्र को कन्टेनमेंट क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जिन जिन गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी गई है उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा.
इन चीजों पर लगी रहेगी पाबंदी
3 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, यात्री ट्रेनों, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी. यही नहीं बल्कि सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे. टैक्सी (ऑटो और साइकिल रिक्शा सहित) और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी तीन मई तक बंद रहेंगे.