अगर आपने हाल ही में पुरानी नौकरी छोड़ी है, और नई नौकरी जॉइन की है, तो सबसे पहले आपको अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते का बैलेंस पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर करना चाहिए. ऐसा करने से आपकी रिटायरमेंट की बचत लगातार बढ़ती रहती है, और आपको कंपाउंड ब्याज (Compound Interest) का पूरा फायदा मिलता है.
ईपीएफओ ने दी है ऑनलाइन सुविधा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ बैलेंस ट्रांसफर (PF Balance Transfer) के लिए एक आसान ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जिससे यह काम अब कुछ ही मिनटों में घर बैठे किया जा सकता है.
पीएफ ट्रांसफर की ऑनलाइन प्रक्रिया
अगर आपने नौकरी बदली है, तो पुराने पीएफ खाते से नए पीएफ खाते में बैलेंस ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है. ईपीएफओ ने इसके लिए एक आसान ऑनलाइन तरीका दिया है. नीचे देखें इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस:
- सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूएएन पोर्टल (UAN Portal) खोलें.
- आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव होना चाहिए, और उसमें आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है.
- अब यूएएन और पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉग इन करें.
- फिर ‘One Member One EPF Account’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- यहां आपको ‘Transfer Request’ का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
- अब पुराने और नए नियोक्ता की पीएफ डिटेल्स को ध्यान से चेक करें, कहीं कोई गलती न हो.
- फिर डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) की सुविधा के अनुसार, पुराने या नए किसी एक नियोक्ता को क्लेम सर्टिफिकेशन के लिए चुनें.
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा, उसे दर्ज करें और सबमिट करें.
अगर एग्जिट डेट नहीं है अपडेट? तब खुद करें अपडेट
अगर आपने पुरानी नौकरी छोड़ी है, और पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है, कि आपके पुराने नियोक्ता ने पोर्टल पर आपकी एग्जिट डेट (Exit Date) यानी नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज की हो. बिना एग्जिट डेट के पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है. लेकिन अगर नियोक्ता ने यह जानकारी अपडेट नहीं की है, तो आप खुद भी इसे अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर 'Manage' सेक्शन में जाएं और वहां 'Mark Exit' विकल्प चुनें. अब अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज करें और सबमिट कर दें. इसके बाद आप पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
क्लेम स्टेटस कैसे ट्रैक करें?
जब आप ट्रांसफर का आवेदन कर देते हैं, तो ‘Track Claim Status’ ऑप्शन पर जाकर उसकी स्थिति (Status) देख सकते हैं. अगर सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया गया है, तो आपको फॉर्म 13 को फिजिकल रूप में जमा करने की जरूरत नहीं होती है.
कब करना होगा ऑफलाइन प्रोसेस?
अगर आपके पास दो अलग-अलग यूएएन नंबर हैं, या आपने ऐसे किसी संस्थान में काम किया है, जो ईपीएफओ की जगह किसी अलग ट्रस्ट के तहत आता है, तो आपको पीएफ ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी. इस स्थिति में आपको फॉर्म 13 भरना होगा और उस पर अपने पुराने या नए नियोक्ता से हस्ताक्षर करवाने होंगे. फिर इस फॉर्म को ईपीएफओ के नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर जमा करना होगा. इसके बाद ही आपका पीएफ ट्रांसफर हो पाएगा.
नौकरी बदलने के बाद पीएफ ट्रांसफर करना रिटायरमेंट प्लानिंग का अहम हिस्सा है. ईपीएफओ की ऑनलाइन सुविधा से यह काम अब बेहद आसान हो गया है. इसलिए जैसे ही नई नौकरी शुरू करें, इस जरूरी काम को न भूलें.













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